प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के लिए दिशा-निर्देश

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पीएमकेवीवाई 4.0 का परिचय पृष्ठभूमि कौशल विकास का महत्व:

कौशल विकास से व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ती है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होती है।

उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है।

बदलते रोजगार बाजार के कारण कौशल की प्रासंगिकता कम समय तक रहती है, जिससे निरंतर कौशल विकास (skilling), पुनः-कौशल विकास (reskilling), और उन्नत कौशल विकास (upskilling) आवश्यक हो जाता है।

शोध से पता चला है कि उन्नत कौशल विकास भारत के जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकता है।

भारत की जनसांख्यिकी:

भारत में युवा आबादी की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है, जो इसे “दुनिया की कौशल राजधानी” बनने का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है।

कौशल विकास भारत के “अमृत काल” के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य समावेशी कल्याण, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास, और बहु-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE):

2014 में स्थापित, इस मंत्रालय का उद्देश्य भारत में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

2015 में MSDE ने PMKVY योजना शुरू की, जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करती है।इस योजना का उद्देश्य मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है।

PMKVY का अब तक का प्रदर्शन:2015 से 2022 तक योजना के तीन संस्करण लागू किए गए।इन संस्करणों के तहत 1.37 करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

निष्कर्ष:
PMKVY 4.0 भारत के कौशल विकास को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगारपरक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह योजना भारत को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

पीएमकेवीवाई 4.0 का सारांश
2. पीएमकेवीवाई 4.0 नई चुनौतियों पर ध्यान:

पिछले चरणों में मिली चुनौतियों और अनुभवों के आधार पर, पीएमकेवीवाई 4.0 (2022-2026) ‘स्किल इंडिया प्रोग्राम’ के तहत लागू किया जा रहा है।यह कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक लचीला, तेज़, और वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित है।

3. पीएमकेवीवाई 4.0 के उद्देश्य
युवाओं को उनकी क्षमताओं और इच्छाओं के अनुसार करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करना।

बाजार-उन्मुख और मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का उपयोग करके कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सरल बनाना।

दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में कौशल विकास का बुनियादी ढांचा स्थापित करना।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, और वंचित समुदायों को शामिल कर समावेशिता बढ़ाना।

जीवनभर कौशल विकास के लिए पुनः-कौशल और उन्नत कौशल के अवसर प्रदान करना।

उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षकों के माध्यम से गुणवत्ता प्रशिक्षण।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना।

4. पीएमकेवीवाई 4.0 की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लचीलापन और समावेशिता:

उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।पुनः-कौशल और उन्नत कौशल:

RPL के माध्यम से कौशल का मूल्यांकन और निगरानी में सुधार।

डिजिटलीकरण:

ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रक्रिया को डिजिटाइज करना।

प्लेसमेंट और कौशल का पृथक्करण:

प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से करियर पथ चुनने में सक्षम बनाना।

विशेष क्षेत्र:

नई-पीढ़ी के कौशल (AI, ML, वेब 3.0, हरित अर्थव्यवस्था आदि) पर ध्यान।

5. कार्यान्वयन रणनीति नीतिगत ढांचा:

एमएसडीई नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा।

नियामक ढांचा:NCVET कौशल पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत नियामक ढांचा प्रदान करेगा।

प्रशिक्षण प्रदाता:

पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), और अन्य साझेदार संगठन प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

6. प्रशासनिक संरचना स्टीयरिंग कमेटी:

सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में नीति दिशा और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।

कार्यकारी समिति:योजना के संचालन और निगरानी के लिए अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

जिला कौशल समिति:

जिला स्तर पर कौशल विकास योजना और निगरानी का कार्य करेगी।

7. स्किल इंडिया डिजिटल (SID) एकीकृत मंच:

यह प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा से कौशल और भविष्य के अवसरों तक सहज संक्रमण को सक्षम करेगा।

डिजिटल लाइफसाइकल:प्रशिक्षण के पंजीकरण से प्रमाणन तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करेगा।

निष्कर्ष:
पीएमकेवीवाई 4.0 भारत को विश्व कौशल केंद्र बनाने और युवाओं को रोजगार के अनुकूल बनाने के लिए एक सशक्त प्रयास है।

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CHAPTER II: TRAININGTYPES AND TARGET GROUP
पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षण के प्रकार और पात्रता
प्रशिक्षण के प्रकार:

शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (STT):

एनएसक्यूएफ (NSQF) मानकों के अनुरूप 300-600 घंटे के कोर्स।

अधिक अवधि के कोर्स उद्योग की मांग के अनुसार।

ऑन-जॉब ट्रेनिंग (OJT) अनिवार्य हिस्सा होगी, जिसकी अवधि जॉब रोल पर निर्भर करेगी।

प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से।

प्राथमिक कौशल मान्यता (RPL):

पहले से मौजूद कौशल/अनुभव वाले उम्मीदवारों का प्रमाणन।

कौशल उन्नयन और उच्च स्तर की प्रमाणन प्रक्रिया पर जोर।

इच्छुक उम्मीदवारों को मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

विशेष परियोजनाएँ (Special Projects):

वंचित वर्गों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और नई पीढ़ी के जॉब रोल्स के लिए प्रोजेक्ट-आधारित प्रशिक्षण।

विशेष परियोजनाओं में कुछ छूटें दी जा सकती हैं, और ये आवासीय या गैर-आवासीय हो सकती हैं।

लक्ष्य समूह, पात्रता और भौगोलिक कवरेज:

लक्ष्य समूह:

STT: नए कौशल प्राप्त करने वाले, पुनः कौशल उन्नयन, स्कूल/कॉलेज ड्रॉपआउट, बेरोजगार युवा।

RPL: पहले से कौशल रखने वाले और प्रमाणन के इच्छुक।

विशेष परियोजनाएँ: वंचित वर्ग और भविष्य के कौशल पर केंद्रित।

पात्रता:

भारतीय नागरिक जिनके पास वैध आधार कार्ड हो।

RPL के लिए, संबंधित जॉब रोल में अनुभव आवश्यक।

आयु सीमा:

STT और विशेष परियोजनाएँ: 15-45 वर्ष।

RPL: 18-59 वर्ष।

भौगोलिक कवरेज:

आकांक्षी, पिछड़े, सीमा, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को प्राथमिकता।

निष्कर्ष:
पीएमकेवीवाई 4.0 के प्रशिक्षण प्रकार युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल प्रदान करने और वंचित समुदायों को अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
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अध्याय III: प्रशिक्षण प्रदाता और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (PMKVY 4.0)
1. शॉर्ट-टर्म प्रशिक्षण केंद्र:
1.1 कौन हो सकते हैं?
कानूनी रूप से स्थापित संस्थाएं जैसे सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी, LLP, सरकारी संस्थान आदि।

1.2 MSDE संबंधित संस्थान:
प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)/स्किल इंडिया केंद्र।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)।

जन शिक्षण संस्थान (JSS)।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI)।

उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)।

भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) आदि।

1.3 स्किल हब्स:
सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित होंगे जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि।

1.4 अन्य सरकारी संस्थान:
जैसे NIELIT, CIPET, RSETI, NSIC, SDI आदि।

1.5 उद्योग/निजी संस्थान:
उद्योग परिसर आधारित प्रशिक्षण केंद्र और अन्य निजी संस्थान।

2. प्राथमिक कौशल मान्यता (RPL-PIA):
RPL-PIA वे संस्थाएं हैं जो RPL परियोजना का कार्यान्वयन और प्रबंधन करेंगी।

पात्रता:

न्यूनतम 3 वर्षों से स्थापित और 1 वर्ष का अनुभव।

कुल परियोजना लागत का 25% औसत वार्षिक टर्नओवर।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में सकारात्मक नेट वर्थ।

सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं को कुछ छूट।

3. विशेष परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (SPIA):
विशेषज्ञ संगठन जैसे NGO, अनुसंधान संगठन, दिव्यांगजन संस्थाएं, और जनजातीय/वंचित समूहों के लिए काम करने वाले संस्थान।

उद्योग निकाय, प्रतिष्ठित संघ और SSC, जो 90% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं।

पात्रता:

3 वर्षों की स्थापना और 1 वर्ष का अनुभव।

कुल परियोजना लागत का 25% औसत टर्नओवर।

NGO के लिए नीति आयोग के Darpan पोर्टल पर पंजीकरण।

4. प्रशिक्षण केंद्रों का मान्यता और संबद्धता:
सभी प्रशिक्षण केंद्रों को “स्किल इंडिया डिजिटल” प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा।

केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों को मान्यता की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है।

निष्कर्ष:
PMKVY 4.0 का उद्देश्य संस्थागत ढांचे के तहत गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास करना है। इसमें सरकारी, निजी और उद्योग आधारित संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
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अध्याय IV: कौशल अंतर और लक्ष्य आवंटन की हिंदी में संक्षिप्त जानकारी
कौशल अंतर की पहचान
क्षेत्रीय कौशल अंतर अध्ययन:

सेक्टर स्किल काउंसिल विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रवृत्तियों के आधार पर कौशल अंतर का अध्ययन करेगी।

उद्योग समूहों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (जैसे पीएम गतिशक्ति, सागरमाला) से संबंधित कौशल आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाएगा।

जिला/राज्य कौशल विकास योजना:

जिला कौशल समितियां जिला कौशल विकास योजना (DSDP) तैयार करेंगी।

इसमें मांग और आपूर्ति का विश्लेषण, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार क्षमता, कार्य योजना आदि शामिल होंगे।

राज्य/संघ शासित प्रदेश इन DSDP को जोड़कर राज्य कौशल विकास योजना (SSDP) बनाएंगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास योजना:

NSDC DSDP/SSDP और कौशल अंतर अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (NSDP) तैयार करेगा।

इसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।

 

लक्ष्य और जॉब रोल आवंटन
लक्ष्य आवंटन प्रक्रिया:

कौशल अंतर अध्ययन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों को दीर्घकालिक लक्ष्य आवंटित होंगे।

प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर लक्ष्य तिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे।

विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, संस्कृति, भाषा और आबादी की विविधता को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्यवार लक्ष्य निर्धारण:

राज्य के प्रशिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण जनसंख्या (जनगणना डेटा) के आधार पर होगा।

सेक्टर की पहचान जिला कौशल समिति, राज्य सरकार और उद्योगों की मांग के आधार पर की जाएगी।

प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन:

प्राथमिकता के आधार पर रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (RTD) मॉडल वाले प्रदाताओं को लक्ष्य दिए जाएंगे।

पीएमकेके (PMKK) को उनकी क्षमता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे।

 

विशेष भौगोलिक और समुदाय आधारित ध्यान
महत्वपूर्ण क्षेत्र:

आकांक्षी जिले, आदिवासी-बहुल जिले, सीमा क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और पिछड़े क्षेत्र।

कृषि, हस्तशिल्प, पारंपरिक कार्य और उच्च तकनीकी कोर्स वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समावेशन पर जोर:

हाशिए के समुदायों (आदिवासी, पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्र) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

 

पाठ्यक्रम और जॉब रोल
NSQF के अनुरूप जॉब रोल:

सभी जॉब रोल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (NSQC) से मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

विशेष परियोजनाओं के लिए आवश्यकता में छूट दी जा सकती है।

स्थानीय और उभरते अवसरों के लिए जॉब रोल:

स्थानीय, उद्योग आधारित, भविष्य आधारित (जैसे ड्रोन, AI, रोबोटिक्स), और वैश्विक मांग के अनुसार जॉब रोल चुने जाएंगे।

उच्च स्तरीय प्रशिक्षण:

PMKVY 4.0 के तहत उच्च स्तर (NSQF लेवल 5 और उससे ऊपर) के प्रशिक्षण और लंबे समयावधि के पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।

निष्कर्ष:
PMKVY 4.0 के तहत कौशल विकास योजनाएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कौशल अंतर को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य और पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा।

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अध्याय V: प्रशिक्षण जीवन-चक्र प्रबंधन – संक्षेप
पंजीकरण और परामर्श:

उम्मीदवारों को जागरूकता अभियान के माध्यम से योजना की जानकारी दी जाएगी।

“स्किल इंडिया डिजिटल” पोर्टल या ऐप पर पंजीकरण आवश्यक होगा।

उम्मीदवारों को ऑनलाइन परामर्श से उपयुक्त कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर चुनने में मदद मिलेगी।

सुविधाएं और अधिकार:

पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को कोर्स डिटेल्स, ट्रेनर और सुविधाओं की जानकारी मिलेगी।

योजना के ब्रांडिंग के साथ इंडक्शन किट (बैग, टी-शर्ट/जैकेट) दी जाएगी।

प्रशिक्षण प्रक्रिया:

शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग और RPL (Recognition of Prior Learning) के माध्यम से कौशल मान्यता।

डिजिटल कंटेंट का उपयोग कक्षा प्रशिक्षण के पूरक के रूप में होगा।

प्रशिक्षण मोड:

मुख्य रूप से भौतिक प्रशिक्षण, कुछ मामलों में ऑनलाइन और मिश्रित मोड भी।

उपस्थिति प्रबंधन:

AEBAS के माध्यम से उम्मीदवार और प्रशिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित होगी।

ऑन-जॉब ट्रेनिंग (OJT):

उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

OJT की निगरानी ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा की जाएगी।

मूल्यांकन और प्रमाणन:

मूल्यांकन NCVET-स्वीकृत संस्थानों द्वारा होगा।

सफल उम्मीदवारों को डिजिटल सर्टिफिकेट और ग्रेड दिए जाएंगे।

स्नातक समारोह:

प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।

समारोह का प्रचार किया जाएगा, और बैच-वार फोटो/वीडियो अपलोड किए जाएंगे।

प्रमाणन के बाद सहायता:

उम्मीदवारों का 1 वर्ष तक आईटी-आधारित ट्रैकिंग।

“स्किल इंडिया डिजिटल” पोर्टल से नौकरी और अन्य सुविधाओं तक पहुंच।

रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेलों में भागीदारी।

पुनः नामांकन:

एक क्षेत्र में अधिकतम दो बार नामांकन, दूसरी बार केवल उच्च स्तर की भूमिका के लिए।

न्यूनतम छह महीने का अंतर पहले और दूसरे कोर्स के बीच आवश्यक।

कम स्तर के कोर्स के लिए नामांकन को हतोत्साहित किया जाएगा।

यह प्रशिक्षण जीवन-चक्र, उम्मीदवारों की सुविधा, कुशल प्रबंधन और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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अध्याय VI: कौशल हब्स में कार्यान्वयन

सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों (कौशल विश्वविद्यालय समेत) और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में Skill Hubs स्थापित किए जाएंगे।

इन संस्थानों में PMKVY 4.0 के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का संचालन होगा।

प्रशिक्षण से पहले की आवश्यकताएँ:

इन्फ्रास्ट्रक्चर:

पर्याप्त कक्षा और प्रयोगशाला की उपलब्धता।

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का उपयोग।

प्रशिक्षक:

संस्थान के अनुभवी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की अनुमति।

Skill India Digital पोर्टल से प्रमाणित प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की जा सकती है।

उम्मीदवार चयन:

15-45 वर्ष के स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके, शिक्षा से बाहर और बेरोजगार युवाओं को लक्षित किया जाएगा।

उम्मीदवारों का चयन नौकरी भूमिका के पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यता मानदंड के आधार पर होगा।

प्रवर्तन और प्रबंधन:

NSDC इस योजना का कार्यान्वयन करेगा और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

प्रशिक्षण जीवनचक्र (नामांकन से प्रमाणन और ट्रैकिंग) को Skill India Digital प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा।

Skill Hubs प्रशिक्षण के समय (कार्य घंटों के दौरान या बाद में) का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं।

ऑन-जॉब ट्रेनिंग (OJT) का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए संस्थानों को निकटस्थ उद्योगों में व्यवस्था करनी होगी।

मूल्यांकन और प्रमाणन सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs) या NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से होगा।

वित्तीय प्रावधान:

प्रशिक्षण लागत में प्रशिक्षक वेतन, शिक्षण सामग्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूल्यांकन और बीमा शामिल होंगे।

भुगतान PMKVY 4.0 मानदंडों के अनुसार NSDC द्वारा तीन किश्तों में किया जाएगा।

यदि कोई Skill Hub लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण में विफल होता है, तो जारी धनराशि की वसूली की जाएगी।

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अध्याय VII: प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण

परिचय:

राष्ट्रीय प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पूल का निर्माण:

विभिन्न नौकरी भूमिकाओं और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पूल बनाया जाएगा।

उद्देश्य:

प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की गुणवत्ता और संख्या में सुधार।

प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाना।

कार्यान्वयन प्रक्रिया:

प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक प्रभावी और सहायक तंत्र विकसित किया जाएगा।

प्रशिक्षण का संचालन विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाएगा जैसे:

MSDE संबंधित संस्थान: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIs), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs), कौशल उत्कृष्टता केंद्र (CoEs), आदि।

अन्य मंत्रालयों/विभागों के संस्थान: कौशल विश्वविद्यालय, NIELIT, CIPET, आदि।

उद्योग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र और कौशल हब।

इच्छुक संस्थानों को ToT/ToA (ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स/असेसर्स) के लिए विस्तृत प्रस्ताव जमा करना होगा, जिसे NSDC द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशिक्षण जीवनचक्र को Skill India Digital पोर्टल पर प्रलेखित किया जाएगा।

मौजूदा प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को योजना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

Recognition of Prior Learning (RPL) के माध्यम से प्रमाणन की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमाणन के प्रकार:

मूलभूत प्रमाणन:

प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता को 10 दिन का प्रशिक्षण (5 दिन ऑनलाइन) दिया जाएगा।

प्रमाणन 2 वर्षों के लिए मान्य होगा।

उन्नत प्रमाणन:

15 सप्ताह तक ऑन-जॉब प्रशिक्षण के बाद आजीवन प्रमाणन।

स्वतंत्र रोजगार कौशल प्रमाणन:

रोजगार कौशल प्रशिक्षण/मूल्यांकन के लिए अलग प्रमाणन।

मूल्यांकन और प्रमाणन:

मूल्यांकन और प्रमाणन Awarding Body (AB) द्वारा किया जाएगा।

प्रमाणन आवश्यक योग्यताओं के आधार पर होगा।

वित्तीय प्रावधान:

ToT/ToA का खर्चा MSDE वहन करेगा।

Residential Training के लिए प्रति उम्मीदवार प्रति दिन ₹375 का भुगतान किया जाएगा।

संस्थान उम्मीदवारों से नाममात्र रिफंडेबल शुल्क ले सकते हैं।

भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा:

30% परियोजना की स्वीकृति और प्रशिक्षण आरंभ।

50% नामांकित उम्मीदवारों का 50% और 25% प्रमाणन।

20% परियोजना पूर्णता और अंतिम रिपोर्ट जमा।

निगरानी और फीडबैक:

AEBAS उपस्थिति अनिवार्य होगी (न्यूनतम 80% उपस्थिति)।

SSC/AB/NSDC द्वारा नियमित निगरानी।

प्रशिक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड रखा जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए भुगतान दर:

न्यूनतम 10 दिनों के प्रशिक्षण के लिए नए प्रशिक्षकों को ₹11,200 (कैटेगरी 1) और मौजूदा प्रशिक्षकों को ₹2,200 (3 दिन) भुगतान किया जाएगा।

उन्नत प्रमाणन के लिए 15 सप्ताह तक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

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अध्याय VIII: वित्तीय प्रबंधन का सारांश

सामान्य वित्तीय प्रबंधन:

PMKVY 4.0 की क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि बजट ग्रांट से ली जाएगी।

जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) का पालन किया जाएगा, और फंड का लेन-देन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से होगा।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) को केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) नियुक्त किया गया है।

योजना के तहत खरीददारी अधिकतम GeM प्लेटफॉर्म से की जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागत मानदंड:

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए औसत यूनिट लागत निर्धारित की गई है। उदाहरण:

300 घंटे के पाठ्यक्रम: ₹9,540 प्रति अभ्यर्थी

450 घंटे के पाठ्यक्रम: ₹13,724 प्रति अभ्यर्थी

RPL (60 घंटे, केंद्र पर): ₹3,962.88 प्रति अभ्यर्थी

फंड रिलीज प्रक्रिया:

फंड 3 किश्तों में जारी किया जाएगा:

30% प्रशिक्षण शुरू होने पर।

30% बैच की 70% उपस्थिति होने और 50% प्रशिक्षण पूरा होने पर।

40% प्रमाणन (सिर्फ पास उम्मीदवारों) पर।

RPL के लिए 80% भुगतान मूल्यांकन परिणाम अपलोड होने पर, और 20% प्रमाणपत्र वितरण की पुष्टि पर दिया जाएगा।

अतिरिक्त समर्थन:

विशेष समूहों (महिलाएं, दिव्यांगजन) के लिए प्रशिक्षण के दौरान बोर्डिंग और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं।

प्रत्येक प्रमाणित अभ्यर्थी को 1 वर्ष की दुर्घटना बीमा।

प्रशिक्षण केंद्रों को इंडक्शन किट प्रदान की जाएगी।

प्रमाणन के बाद अभ्यर्थियों का 1 वर्ष तक ट्रैकिंग।

प्रशासनिक व्यय:

कुल बजट का 5% प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित किया गया है।

PMKVY ब्रांडिंग और संचार दिशानिर्देशों का सारांश (हिंदी में):
ब्रांडिंग दिशानिर्देश जारी करना:

योजना के ब्रांडिंग और संचार दिशानिर्देश NSDC द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

ये दिशानिर्देश फ्लायर्स, होर्डिंग्स, स्टैंडीज आदि जैसे सभी ब्रांडिंग सामग्री के टेम्पलेट प्रदान करेंगे।

संगतता बनाए रखना:

सभी प्रशिक्षण केंद्र और कार्यान्वयन एजेंसियां इन दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

यह योजना की पहचान और रणनीति में निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

इसमें लोगो स्पेसिफिकेशन, केंद्र की बाहरी ब्रांडिंग, रिसेप्शन, क्लासरूम, और लैब की ब्रांडिंग शामिल है।

ब्रांडिंग सामग्री की व्यवस्था:

प्रशिक्षण केंद्र ब्रांडिंग और संचार सामग्री की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे।

प्रचार माध्यम:

प्रिंट मीडिया: स्थानीय समाचार पत्रों और प्रेस विज्ञप्तियों में विज्ञापन।

आउटडोर विज्ञापन: दीवार पेंटिंग, होर्डिंग्स, पोस्टर्स।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया: टीवी विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, एसएमएस और व्हाट्सएप कैंपेन।

सोशल मीडिया: Koo, X (Twitter), इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर उपस्थिति।

प्रचार अभियानों का उद्देश्य:

नए कोर्स का लॉन्च।

नए कौशल केंद्र का उद्घाटन।

मौजूदा कौशल विकास पाठ्यक्रमों की प्रगति।

कौशल मेले, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, RPL कार्यक्रम आदि।

लाभार्थियों के अनुभव और उनकी कहानियां।

लोगो और फोटो के उपयोग के दिशा-निर्देश:

मंत्रालय के लोगो या प्रधानमंत्री और मंत्रियों की फोटो का उपयोग संवेदनशील है।

सामग्री को MSDE या NSDC से पूर्व अनुमोदित कराना अनिवार्य है।

बजट उपयोग:

योजना के तहत उपलब्ध बजट का उपयोग NSDC द्वारा तैयार मीडिया एक्शन प्लान के आधार पर किया जाएगा, जिसे स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।