जैसा की आप सब जानते है देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी ज्यादा है और सरकार हर वो प्रयास करती है जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सके परन्तु हाल की परिस्थितियों के कारण देश के नागरिकों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक की नागरिकों के रोजगार तक छिन गए और सभी अपने अपने घरों को वापस लौट गए लेकिन सभी नागरिकों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पढ़ा। उत्तराखंड सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। यह योजना नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 118 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana के माध्यम से जो भी बेरोजगार प्रवासी नागरिक राज्य में खुद का उद्योग या व्यवसाय खोलना चाहते है उन्हें सरकार बैंक से लोन प्रदान करवाएगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के चलते जो भी प्रवासी नागरिक अपने राज्य को वापस लौटे है और बेरोजगार हो गए है यदि वह अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो सरकार उनकी मदद करेगी, नागरिकों को 10 लाख से 25 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा और 15 से 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी । योजना के तहत स्किल्ड व अनस्किल्ड आर्टिसन्स और हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षित शहरी नागरिक, गांव के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसमें राज्य के महिलाएं व पुरुष दोनों ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लोन राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक व अन्य शैडयूल्ड बैंको द्वारा प्राप्त हो सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। अब आवेदकों को Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana का आवेदन करने के लिए इधर-उधर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है वह अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये आसानी से योजना का आवेदन कर सकते है इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो पायेगी।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
स्वरोजगार योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि बेरोजगारी की समस्या को कम करना और बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना क्यूंकि हाल की परिस्थियों से तो हर कोई अवगत है जिसके कारण देश के कई नागरिकों ने अपनी नौकरी गवा दी और जिसके चलते वह अपने घरों को वापस आ गए है और बेरोजगार हो गए है इसके कारण उन्हें और उनके परिवार वालों को कई मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है।
ऐसे में इस योजना को शुरू करके सरकार ने नागरिकों के लिए उम्मीद की किरन को जगाया है इसके माध्यम से वह खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। सरकार नागरिकों को कम ब्याज में लोन उपलब्ध करवाएगी और सब्सिडी भी प्रदान करेगी। जिसके बाद वह अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे और सभी को आत्मनिर्भर बना सकेंगे।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अनुदान राशि
सरकार ने नागरिकों के लिए अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग लोन राशि निर्धारित की है जो की इस प्रकार से है:
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (निर्माण कार्य क्षेत्र): आवेदक को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु का निर्माण या उत्पादन करना होता है यानि नया बनाना पड़ता है। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 25 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।
सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र): सर्विस सेक्टर के तहत सुविधाएं व सेवा प्रदान की जाती है जैसे: इंस्टिट्यूट, रेस्टोरेंट आदि। यदि आवेदक इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 10 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा।
योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बेरोजगार नागरिकों को 20% की सब्सिडी दी जाती है जिसमे मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए 6.25 लाख रुपये और सर्विस एवं बिज़नेस एक्टिविटी के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी ।
नया रोजगार प्रदान करने के लिए दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी यानि मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए 6.25 लाख रुपये और सर्विस एवं बिज़नेस एक्टिविटी के लिए 2.5 लाख रुपये।
मैदानी जिलों में रोजगार शुरू करने के लिए उद्यमी नागरिकों को 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसमे मैन्युफैक्चरिंग काम के लिए 3.75 लाख रुपये और सर्विस एवं बिज़नेस एक्टिविटी के लिए 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ।
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेस्ताएं जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 118 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
योजना के माध्यम से जो भी बेरोजगार प्रवासी नागरिक राज्य में खुद का उद्योग या व्यवसाय खोलना चाहते है उन्हें सरकार बैंक से लोन प्रदान करवाएगी।
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों बच पाएंगे।
आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
नागरिकों को 10 लाख से 25 लाख तक का लोन बैंक द्वारा दिया जायेगा और 15 से 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी।
योजना के तहत स्किल्ड व अनस्किल्ड आर्टिसन्स और हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षित शहरी नागरिक, गांव के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जायेगा।
योजना का आवेदन महिला, पुरुष व दिव्यांगजन कर सकते है।
नागरिकों का द्वारा स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करके अन्य लोगों भी उद्योगों में रोजगार के अवसर मिल पाएंगे, जिससे किसी भी नागरिक को नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा।
सामान्य श्रेणी वाले नागरिकों को योजना की लागत का 10% जमा करवाना होगा और जो लोग SC/ST/OB, दिव्यांगजन व रिटायर्ड सैनिक है उन्हें योजना की कॉस्ट का 5% जमा करवाना होगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता
सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं नागरिकों के लिए निर्धारित की गयी है। बताई गयी पात्रता के अनुसार ही आप योजना का आवेदन कर पाएंगे। हम आपको पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करें।
आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूलनिवासी होना जरुरी है तभी वह इस योजना का आवेदन कर सकता है।
जिन आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होगी वह इस योजना का पात्र समझा जायेगा।
आवेदक किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए नहीं तो वह इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिल पायेगा।
अगर आवेदक ने पिछले 5 सालों में किसी भी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होगा तो वह इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।
अगर योजना के आवेदन फॉर्म अधिक मात्रा में भरे जाते है तो नागरिकों का सिलेक्शन पहले आए पहले पाएं के आधार पर किया जायेगा।
आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
आवेदक के पास शपत पत्र के साथ SC/ST/OBC का प्रमाणपत्र होना जरुरी है।
आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।